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9 May 2016

देश में 70,000 जजो की जरूरत

70,000 जजो की जरूरत

कटक: देश में जजों की तादाद को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बार फिर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने रविवार को कहा कि देश में लंबित मुकदमों को निबटाने के लिए 70 हजार जजों की जरूरत है. देश में जजों की कम संख्या पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि न्याय पाने का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार है सरकार इसे पाने से लोगों को रोक नहीं सकती. देश में अभी 3 करोड़ लंबित मामले है. वे यहां हाई कोर्ट की सर्किट पीठ के शताब्दी समारोहों के मौके पर जाने-माने कानून विशेषज्ञों को संबोधित कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट के कम से कम दस न्यायाधीश और कोलकाता, पटना और झारखंड हाईकोर्ट के कई न्यायाधीश इस शताब्दी समारोह में शामिल हो रहे हैं.

नई दिल्ली में हाल ही में एक सम्मेलन में जस्टिस ठाकुर भावुक होकर रो पड़े थे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे. देश में फिलहाल सिर्फ 18 हजार जज हैं. लॉ कमिशन ने 1987 में देश में लंबित मामलों के प्रभावशाली ढंग से निस्‍तारण के लिए 44 हजार जजों का सुझाव दिया था.

जस्टिस ठाकुर ने कहा कि हाई कोर्ट में अप्वाइंटमेंट के लिए करीब 170 प्रपोजल सरकार के पास पेंडिग हैं. कहा एक ओर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जजों की नियुक्ति जल्दी हो लेकिन जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया से जुड़ी मशीनरी काफी धीमी गति से काम कर रही है. यह मामला हाल ही में प्रधानमंत्री के संज्ञान में लाया गया और यह अनुरोध किया गया कि नियुक्तियां जल्दी हों.

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