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20 February 2019

कोर्ट का अनिल अंबानी को 453 करोड़ चुकाने का आदेश

अंबानी 453 करोड़ चुकाने आदेश

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को 4 हफ्ते में एरिक्सन कंपनी को 453 करोड़ चुकाने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने वित्तीय संकट का सामना कर रहे रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को आदेश की अवहेलना का दोषी पाया है. भुगतान नहीं होने पर अनिल अंबानी, सतीश सेठ और छाया विरानी को तीन-तीन महीने की जेल होगी. अंबानी की कंपनी पर एरिक्सन के 550 करोड़ बकाया है. अनिल अंबानी के ग्रुप की 3 कंपनियों पर 1-1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगा. अगर एक-एक करोड़ नहीं भरे तो अतरिक्त सजा होगी.

जस्टिस आरएफ नरीमन और विनीत शरण की बेंच ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रखा लिया था. जब एरिक्सन इंडिया ने आरोप लगाया था कि रिलायंस ग्रुप के पास राफेल विमान सौदे में निवेश के लिए रकम है, लेकिन वे उसके 550 करोड़ के बकाए का भुगतान करने में असमर्थ हैं. कोर्ट के फैसले के बाद अनिल अंबानी की कंपनियों के शेयर 10% तक गिरे.

एरिक्सन ने भुगतान नहीं मिलने पर कोर्ट में अवमानना याचिका लगाई थी इसमें कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस(आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी को दोषी ठहराया है. अदालत ने निर्देश दिए हैं कि रिलायंस समूह ने कोर्ट की रजिस्ट्री में जो 118 करोड़ रुपए पहले जमा किए थे वो एरिक्सन को जारी कर दिए जाएं.

स्वीडिश टेलिकॉम कंपनी एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी. इस मामले में उसका आरोप था कि आरकॉम ने 1,100 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई. अब एरिक्सन इस बात के लिए राजी हो गया है कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे. भुगतान नहीं होने पर एरिक्सन को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा.

बीते कुछ सालों से रिलायंस कम्युनिकेशन के को-फाउंडर अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. करीब 44 हजार करोड़ के कर्ज में डूबे अनिल अंबानी की कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है. वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियां राफेल घोटाले को लेकर भी उन्हें निशाना बना रही हैं.

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