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13 January 2019

सामान्य 10% आरक्षण, गुजरात राज्य में लागू सबसे पहले

गुजरात सामान्य 10% आरक्षण

अहमदाबाद: सवर्णों को 10% आरक्षण देने वाला पहला राज्‍य बनेगा गुजरात. राज्य में सामान्य जाति के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगो को 14 जनवरी से आरक्षण दिया जायेंगा. गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रुपानी ने कहा राज्‍य में इस आरक्षण को सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्‍थानों में लागू कर दिया जाएगा. इसका फायदा आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगो को मिलेगा.

अब तक देश में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण है. अब सामान्य श्रेणी के लिए भी 10 फीसदी आरक्षण की व्यवस्था की गई है. इस प्रकार देश में अब कुल आरक्षण 49.5% से बढ़कर 59.5% हो जाएगा.

124वें संविधान संशोधन विधेयक(सवर्ण आरक्षण) बिल लोकसभा और राज्‍यसभा में पास होने के बाद राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी शनिवार को इस बिल को मंजूरी दे दी. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रुप देगा. विधि मंत्रालय की अधिसूचना के बाद अब यह कानून बन जाएगा. गौरतलब है कि एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

जिन लोगों की सालाना आमदनी 8 लाख से कम, खेती की 5 एकड़ से कम जमीन, जिनके पास आवासीय भूमि 1000 वर्ग फीट से कम है, म्यूनिसिपलिटी एरिया में 100 गज से बड़ा घर नहीं होना चाहिए, नॉन नोटिफाइड म्यूनिसिपलिटी में 200 गज से बड़ा घर न हो उन्हें आरक्षण का लाभ मिलेंगा.

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