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11 July 2019

नाबालिग से रेप-हत्या के दोषी को कोर्ट ने दी फांसी सजा

रेप-हत्या केस फांसी सजा

भोपाल: कोर्ट ने 9 वर्षीय मासूम से रेप और हत्या के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई. जज कुमुदिनी पटेल ने इसे जघन्यतम अपराध मानते हुए फैसला सुनाया. फैसला सुनते समय आरोपी विष्णु कोर्ट रूम में बिल्कुल शांत खड़ा रहा. फांसी की सजा सुनते ही आरोपी की आंखों में आंसू आ गए. कापते हुए हाथो से आरोपी ने फैसले की कॉपी पर हस्ताक्षर किए. कोर्ट ने महज 32 दिनों में सुनवाई पूरी करके फैसला सुनाया.

गौरतलब है कि 8 जून को मांडवा बस्ती में नाबालिग बच्ची से रेप के बाद हत्या कर दी गई थी. आरोपी ने साक्ष्य छुपाने के लिए बच्ची के शव को नाले में फेंक दिया था. 9 जून की सुबह बच्ची की लाश मिली थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. कुछ दिन बाद ही 35 वर्षीय आरोपी विष्णु उर्फ़ बबलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. इस पूरे घटनाक्रम में लापरवाही पर 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया था.

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