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18 May 2020

मध्य प्रदेश में 31 मई तक लॉकडाउन, नई गाइडलाइन जारी

मप्र लॉकडाउन 4.0 गाइडलाइन

भोपाल: देशभर में 31 मई तक लॉक डाउन बढ़ाया गया. सीएम शिवराज सिंह ने राज्य के लिए नई गाइडलाइन जारी की. मध्य प्रदेश में भी लॉक डाउन 31 मई तक लागू रहेगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश की जनता को दूरदर्शन के माध्यम से संबोधित किया. लॉक डाउन के संबंध में जानकारी दी.

कन्टेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे, सीएम शिवराज ने गाइड लाइन की जानकारी दी. कहा पीएम मोदी की वजह से हम कोरोना संकट को नियंत्रित कर पाने में सफल हुए है. अब पॉजिटिव केस की संख्‍या के साथ रिकवरी रेट भी सुधर रहा है.

लॉकडाउन 4.0 में जनता को ज्यादा रियायते दी गई है. सभी वर्ग, जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट समूह से प्राप्त सुझावों के अनुसार निर्णय लिया गया है. प्रदेश में लॉकडाउन- 04 के अंतर्गत सभी जिलों को दो जोन रेड एवं ग्रीन में बांटा गया है. राज्‍य के सभी संक्रमित क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे.

राज्य में सभी जोन्‍स में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, प्रशिक्षण संस्थान, होटल, रेस्टोरेंट, होस्पिटेलिटी सेवाएं, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर्स, बार, ऑडिटोरियम प्रतिबंधित रहेंगे. सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, खेलकूद, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन नहीं हो सकेंगे. शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों का आवागमन केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर प्रतिबंधित रहेगा.

रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन जिले का संपूर्ण क्षेत्र, भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, खण्डवा एवं देवास के नगर पालिक निगम तथा मंदसौर, नीमच, धार व कुक्षी के नगर पालिका क्षेत्र होंगे. प्रदेश के बांकी सभी जिले ग्रीन जोन में रखे गए हैं.

राज्य के बाहर के मजदूर जो मध्यप्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनके लिए प्रति मजदूर मृत्यु पर एक-एक लाख रूपए तथा घायल होने पर 25-25 हजार रूपए की सहायता दी जाएगी. शिवराज सरकार किसानों की फसल का एक-एक दाना खरीदेंगे. कोरोना संकट को देखते हुए 10वीं के विद्यार्थियों के बचे हुए पेपर नहीं होंगे, 12वीं के पेपर 08 से 16 जून के बीच होंगे.

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