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31 March 2021

आधार-पैन कार्ड लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ी

आधार-पैन लिंक तारीख बढ़ी

भोपाल: लोगो को बड़ी राहत मिली सरकार ने आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक कराने की तारीख बढाई. विभाग ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया है. अब आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए आपके पास 3 महीने का समय है. सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने परमानेंट अकाउंट नंबर(PAN) और आधार(Aadhar) लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की थी. लेकिन दिन भर इनकम टैक्स की साइट ठप रहने और कोरोना के चलते सरकार ने इसकी आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड को आधार से लिंक(Aadhar Pan Link) कराना अनिवार्य कर दिया है. कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों को यह बड़ी राहत दी गई है.

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए मैसेज सेवा भी है और ऑनलाइन तरीका भी है. आधार-पैन लिंक करने के लिए अपने मोबाइल में कैपिटल लेटर में आईडीपीएन(IDPN) टाइप करें. फिर स्पेस देकर अपना आधार नंबर और पैन नंबर लिखें. अब इस मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें. जो मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट वगैरह चलाने में माहिर हैं, वे खुद ही आधार से पैन कार्ड लिंक कर सकते है. बांकी अन्य लोग इंटरनेट कैफे और कंप्यूटर शॉप से मदद ले सकते है.

सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि आपका पैन कार्ड आधार से लिंक है या नहीं इसके लिए सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. क्विक लिंक ऑप्‍शन में लिंक आधार पर क्लिक करें. अब आपको पैन और आधार की डिटेल भरनी होगी. इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस(View Link Aadhar Status) पर क्लिक करने पर आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं. PAN सर्विस प्रोवाइडर, NSDL या UTIITSL के सर्विस सेंटर पर जाकर भी पैन और आधार को लिंक कराया जा सकता है. इसके लिए फॉर्म 'Annexure-I' भरना होगा और कुछ सहायक दस्तावेज जैसे-पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी साथ ले जानी होगी.

पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून, 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है. सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए किया है. सेक्शन 139AA के तहत हर उस व्यक्ति के लिए अपने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड बनवाने की ऐप्लीकेशन में आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य है, जो आधार पाने के लिए पात्र है. वहीं जिन लोगों को 1 जुलाई 2017 तक PAN अलॉट हो चुका था और जो आधार नंबर पाने के लिए पात्र हैं, उनके लिए पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा. ऐसे में आप पर आयकर कानून(Income Tax Act) के सेक्शन 272B के अंतर्गत 10000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

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