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10 May 2022

कोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण पंचायत चुनाव कराने कहा

ओबीसी आरक्षण बिना चुनाव

भोपाल: पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. मध्य प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- दो सप्ताह में अधिसूचना जारी करें. ओबीसी आरक्षण पर फैसला आने के बाद मध्‍य प्रदेश में भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने.

मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा. अब स्थानीय चुनाव में केवल 36 फीसदी आरक्षण मिलेगा. इसमें 20 फीसदी आरक्षण एसटी और 16 फीसदी एससी को आरक्षण मिलेगा. ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रदेश की बीजेपी सरकार की रिपोर्ट को कोर्ट ने अधूरा माना है. सरकारी की रिपोर्ट अधूरी होने के कारण प्रदेश में ओबीसी वर्ग को चुनाव में आरक्षण नहीं मिलेगा.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आदेश का परीक्षण किया जाएगा और हम रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे.

अदालत का कहना है कि ओबीसी आरक्षण(OBC Reservation) के लिए तय शर्तों को पूरा किए बिना आरक्षण नहीं दिया जा सकता है. अदालत ने अभी केवल अनुसूचित जाति(SC) और अनुसूचित जनजाति(ST) आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जया ठाकुर और सैयद जाफर की याचिका पर सुनाया. जाफर के मुताबिक अदालत ने आदेश दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग 15 दिन के अंदर पंचायत और नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करे.

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