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26 May 2022

मध्य प्रदेश निकाय चुनाव, राज्यपाल अध्यादेश को मंज़ूरी

मप्र चुनाव अध्यादेश जारी

भोपाल: राज्य में होने वाले आगामी निकाय चुनाव के लिए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने गुरुवार को अध्यादेश को मंज़ूरी दी. 12 दिनों के असमंजस के बाद अध्यादेश को मंजूरी मिली. नए अध्यादेश में महापौर को सीधे जनता चुनेगी. जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा वार्डो से चुने गए पार्षद करेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबध में राज्यपाल मंगुभाई पटेल से मुलाकात की और नए अध्यादेश की अनुमति मिली.

राजपत्र में अधिसूचना जारी, मध्य प्रदेश नगर पालिक विधि संशोधन अध्यादेश-2022 प्रभावी हुआ. जबकि नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष पार्षद अपने ही बीच से चुनेंगे.

पिछली कमलनाथ सरकार ने निकाय चुनाव परोक्ष प्रणाली से कराए जाने का नियम लागू किया था. शिवराज सरकार पहले इसे बदलकर प्रत्यक्ष चुनाव कराने के पक्ष में थी. लेकिन बाद में आंशिक परिवर्तन करते हुए सिर्फ महापौर का निर्वाचन जनता द्वारा किए जाने का अध्यादेश लाया गया है. नगरपालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष का निर्वाचन पार्षद करेंगे. यह बदलाव कमलनाथ सरकार ने किया था जो इस अध्यादेश में भी लागू रहेगा.

महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से कराने के लिए शहरों में हो रहे तेजी से विकास को आधार बनाया गया है. कोरोनाकाल के बाद बड़े शहरो तेजी से विकास के कार्य किए जा रहे हैं.

सीएम शिवराज का बड़ा ऐलान जिन पंचायतों में निर्विरोध चुनाव होगा वहां सरकार खास सुविधाएं देगी.

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