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12 September 2023

एनजीटी का बड़ा तालाब में क्रूस और मोटर बेन पर रोक

बड़ा तालाब क्रूस बेन

भोपाल: राजधानी के बड़े तालाब में सैलानियों का मजा किरकिरा हुआ. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने क्रूज व मोटर बोट पर लगाई रोक. मंगलवार को एनजीटी ने रोक लगाने संबंधी आदेश दिया है. हाथ व पांव की मदद से चलाई जाने वाली नावों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.

एनजीटी ने बड़ा तालाब के अलावा प्रदेश के अन्य जलस्त्रोतों पर मोटर बोट का संचालन तुरंत बंद कर देने का आदेश समान रूप से लागू करने का आदेश दिया है. बड़ा तालाब सहित, जलाशयों के किनारे बफर जोन में निर्माण नहीं कर सकेंगे.

एनजीटी ने कहा कि जलाशयों के किनारे बफर जोन में किसी तरह का कोई निर्माण भी नहीं किया जा सकेगा. यदि पूर्व से कहीं कोई पक्का निर्माण है तो उसे भी तोड़ना होगा. एनजीटी के इस आदेश के बाद हनुमंतिया, बरगी बांध, तवा जलाशयों में चलाई जाने वाली मोटर बोट व क्रूज का संचालन नहीं हो सकेगा. मप्र और गुजरात के बीच क्रूज संचालन नहीं होगा.

बता दें कि याचिकाकर्ता सुभाष सी पांडे की याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने आदेश दिया है कि यदि क्रूज एक बड़ी संख्या के मनोरंजन के लिए चलाई जाती है तो माना जाएगा कि उद्योग चल रहा है. यह ट्रेड की सीमा में आएगा. जलस्त्रोतों में प्रदूषण नियमों की निगरानी और सहमति के बिना इनका संचालन संभव नहीं है. वर्तमान में बड़ा तालाब में जो क्रूज चल रहा है, वो एयर एक्ट 1981, वाटर एक्ट 1974, अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2000, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और वेटलैंड रुल्स 2016 का उल्लंघन है. प्रतिवदियों द्वारा इसमें पर्यावरणीय नियमों पालन संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, इसीलिए इनके द्वारा भोज वेटलैंड सहित मप्र राज्य की सभी वाटर बाडी में मोटर बोट और क्रूज चलाना अवैध है. ऐसे में इन नियमों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है.

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