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08 February 2024

यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड

यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड

देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पास हुआ. UCC लाने वाला देश का पहला राज्य है. इसके तहत लिव-इन रिलेशन एक्‍ट 381 बिल पेश हुआ. इसके तहत साथ रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होंगा. लिव-इन में जन्‍मे बच्‍चे को कानूनी अधिकार मिलेगा. ब्रेकअप पर लड़की मेंटेनेंस मांग सकेगी. बिना रजिस्ट्रेशन साथ रहे तो 6 साल की जेल और 25 हज़ार रु. का गुर्माना लग सकता है.

लिव-इन में रहना शुरू करने के एक महीने के अंदर रजिस्‍ट्रेशन कराना होगा. उत्तराखंड में रह रहे किसी भी राज्य के युवाओं को लिव-इन में रहने के लिए रजिस्ट्रार के सामने स्टेटमेंट देना जरूरी होगा. इसके साथ ही यदि उत्तराखंड राज्य का कोई युवा राज्य के बाहर लिव-इन में रहता है, तो उसे उस राज्य में रजिस्ट्रार के सामने इसका स्टेटमेंट प्रस्तुत करना जरूरी होगा. उत्तराखंड में कानूनन लड़की के लिए 18 साल और लड़कों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल है. इस आयु सीमा से ज्यादा के कपल बिना शादी किए साथ रहते हैं तो इसे लिव-इन रिलेशन माना जाएगा.

उत्तराखंड (Uttarakhand) सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता विधेयक (Uniform Civil Code Bill) को सदन में पेश किया था जो पटल पर आते ही चर्चा का केन्द्र बन चुका है. यूसीसी (UCC) में शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे कई मुद्दों को एक समान कानून के भीतर लाया गया है. यूसीसी विधेयक में लिव-इन रिलेशनशिप का प्रावधान का काफी विरोध भी हो रहा है. उत्तराखंड यूसीसी को सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय पैनल ने काफी विचार-विमर्श के बाद तैयार किया है.

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