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11 March 2024

सीएए एक्ट लागू 3 देशों के शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता

सीएए एक्ट नोटिफिकेशन जारी

नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन अधिनियम(सीएए), 2019 (Citizenship Amendment Act) को सोमवार से देशभर में लागू किया गया. मोदी सरकार ने इससे जुड़े नियम भी अधिसूचित कर दिए हैं. इस कानून के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है. सीएए नियमों का उद्देश्य गैर-मुस्लिम प्रवासियों जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है. वहीं CAA को लागू किए जाने के बाद बांग्लादेशी हिंदुओं में ख़ुशी की लहर है. ये शरणार्थी अब एक पोर्टल के ज़रिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, इसके बाद उनको हिन्दुस्तान की नागरिकता दी जाएगी.

देश में ऐसे भी कई राज्य हैं, जो CAA के दायरे से बाहर रहेंगे. पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा. जिनमें संविधान की छठी अनुसूची के तहत विशेष दर्जा प्राप्त क्षेत्र भी शामिल हैं. अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मिजोरम और मणिपुर, असम, मेघालय और त्रिपुरा CAA के दायरे से बाहर रहेंगे. बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में शरण लिए हुए लोग ही नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे.

देशभर में CAA लागू होंने के बाद ममता-पिनराई के तेवर तल्ख हुए. असम में CAA (Assam CAA Protest) को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने विरोध-प्रदर्शन का आह्वान किया है. केरल और बंगाल सरकार भी CAA के खिलाफ. केरल पहला राज्य था, जिसने CAA के विरोध में साल 2019 में विधानसभा में प्रस्ताव पास कर इस कानून को रद्द करने की मांग की थी. देशभर में नागरिकता संशोधन क़ानून लागू होने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट पर है. दिल्ली के संवेदनशील इलाक़ों में पुलिस लगातार फ़्लैग मार्च निकाल रही है. शाहीन बाग इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. दरअसल शाहीन बाग में ही पिछली बार CAA को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे.

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